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पीएफ अकाउंट से पैसा तभी निकाला जा सकता है जब आप नौकरी छोड़ दे या रिटायर हो जाए। बेरोजगार होने पर पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकता है।
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पीएफ अकाउंट का KYC पूरा होना चाहिए। इसके अलावा, प्लॉट खरीदने, मकान बनाने, मकान रिपेयर करने, बीमारी और शिक्षा के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते है।
पीएफ ऑनलाइन से पैसा निकालने पर 5 से 7 दिन में पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है। यदि आपका KYC पूरा नहीं है तो आप पीएफ के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते।
कुछ लोगों को पीएफ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना मुश्किल लगता है। पीएफ से पैसा निकालने के लिए online apply kaise kare इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।
ईपीएफओ (EPFO) ने ऑनलाइन प्रोसेस को बढ़ावा देने लिए नियमों और शर्तों में सुधार किया है जिससे online pf withdrawal process को आसान बनाया जा सके।
इससे कर्मचारी को पीएफ का पैसा 5 से 7 दिन में पैसा मिल जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपने pf account का KYC पूरा कर लेना चाहिए।
ऑनलाइन पीएफ निकालने के नियम व शर्तें:
- कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए।
- आपका बैंक खाता UAN Number से लिंक होना चाहिए।
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए।
- नियोक्ता की ओर से वेरिफिकेशन पूरी होनी चाहिए।
- ईपीएफओ की वेबसाइट व ऐप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
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पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के तरीके
प्लॉट खरीदने के लिए (Plot Purchase)
यदि आप अपने व परिवार के दूसरे सदस्य जो आप पर आश्रित है के नाम से प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकल सकते है। इसके लिए आपकी नौकरी 5 साल की पूरी होनी चाहिए। प्लॉट खरीदने के लिए 24 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते है।
मकान बनाने के लिए (House Construction)
अपना खुद का मकान बनाने का सपना हर परिवार का होता है। यदि आप घर बनाने की योजना बना रहे हैं तो एक ही बार में प्लॉट खरीदने और उस प्लॉट पर मकान बनाना चाहते है। आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते है।
इसके लिए पहली शर्त यह है कि आपकी सेवा अवधि 5 साल की पूरी होनी चाहिए। प्लॉट खरीदने और मकान बनाने के लिए 36 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते है।
मकान रिपेयर के लिए (House Repair)
मकान बनाने के कुछ साल बाद मकान मरम्मत की जरुरत पड़ती है। मकान की मरम्मत करने के लिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है।
5 साल की सेवा अवधि पूरी होने पर पीएफ अकाउंट से 12 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर पैसा निकाल कर अपने मकान की रिपेयर करवा सकते है। मकान स्वयं या स्पाउस के नाम होना चाहिए।
इलाज कराने के लिए (Medical Treatment)
यदि आपकी नौकरी 1 से 2 साल की पूरी हो चुकी है तो आप अपने पीएफ खाते से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा निकाल सकते है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्षयरोग या टीबी (Tuberculosis), कैंसर (Cancer), कुष्ठ रोग (Leprosy), पैरालिसिस (Paralysis), मानसिक रोग (Mental Derangement), हार्ट रोग (Heart Problems) आदि के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते है।
पहली शर्त यह है कि इलाज के लिए एक महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना आवश्यक है। इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्रमाण पत्र देना होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते है।
शादी के लिए (Marriage Ceremony)
यदि आपकी नौकरी के 7 साल पूरे हो चुके है तो स्वयं की शादी के लिए, लड़के व लड़की और भाई व बहन जो आपके ऊपर आश्रित है शादी के लिए पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते है।
शादी के उद्देश्य के लिए खाते में जमा का 50% पैसा निकाल सकते है। इस प्रकार, आप शादी के नाम पर अधिकतम 3 बार पीएफ से पैसा निकाल सकते है।
शिक्षा के लिए (Education Purpose)
पीएफ खाते से पोस्ट मैट्रिक के लिए भी पैसा निकाल सकते है। यदि आप अपने बच्चों का किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाने के लिए पीएफ अकाउंट में जमा का 50% पैसा निकाल सकते है।
प्रूफ के तौर पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एडमिशन स्लिप देनी होगी। शिक्षा के लिए पीएफ खाते से निकालने के लिए 7 साल की सेवा अवधि पूरी होनी चाहिए।