Income tax filing last date | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट,  31 जुलाई तक फाइल कर लें वरना ….

नियमों के अनुसार, इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए अपनी आयकर रिटर्न (Income Tax Return AY 22-23) 31 जुलाई 2022 तक भरना जरुरी है।

आयकर रिटर्न (Income Tax Return 2022-23) भरने के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल (eportal.incometax.gov.in) पर लॉग-इन करना होगा।

सैलरी पर्सन, एकल-परिवार की संपत्ति, डिविडेंड, 5,000 रुपये तक की कृषि आय और आय के अन्य स्रोतों वाले लोगों के लिए ITR-1 Form दाखिल करें।

अगर आप जुर्माने से बचना बचना चाहते है तो 31 जुलाई से पहले टैक्स असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए अपना रिटर्न दाखिल करें।

अगर आप ITR Filing नहीं करते है तो आपका जो असेसी रिफंड बनता है तो वह आपको नहीं मिलेगा।

आयकर अधिनियम, 1961 (234F) के अनुसार, डेडलाइन के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 से 5,000 रुपये के बीच जुर्माना लग सकता है।

पहली बार सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की (Income tax return deadline) तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें